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सीनियर रेल अधिकारी का बंगले पर कब्जा, रेलवे वसूलेगा पूरे 15 लाख रुपए

-सीनियर डीएमएम को भारी पड़ा तबादले के दौरान बंगले पर कब्जा
-रेलवे ने शुरू की वेतन से वसूली, रिटायरमेंट भुगतान से भी होगी कटौती

रतलाम न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम रेल मंडल में वर्तमान में कार्यरत सीनियर रेल अधिकारी को तबादले के दौरान शासकीय बंगले पर कब्जा जमाना भारी पड़ गया। रेलवे ने अधिकारी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इतना ही नही इनके वेतन के यह राशि वसूली भी शुरू कर दी गई। इस तरह कड़ी कार्रवाई का रतलाम मंडल में पहला मामला है।
यह मामला रतलाम मंडल कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत सीनियर डीएमएम (सीनियर डिवीजनल मटेरियल प्रबंधक) इरशाद गौरी से जुड़ा है। ये दूसरी बार तबादला होकर पसंदीदा मंडल रतलाम आए है।

वर्ष 2019 में तबादले के बाद से कब्जा
सीनियर डीएमएम गौरी का यह मामला वर्ष 2019 में रतलाम से तबादले के बाद का है। दरअसल न्यू रेलवे कॉलोनी की चर्च वाली गली में सालों से यह अधिकारी रहते आए। वर्ष 2019 में इनका तबादला रतलाम से हावड़ा हो गया। लेकिन यहां से रिलीव होने के बाद भी शासकीय बंगला खाली नहीं किया। अधिकारी ने रेल प्रशासन से कुछ दिनों तक बंगले में परिवार को रहने की मांग की। तब नियमों से इन्हें कुछ माह की अवधि तक राहत भी दी गई। इसके बाद भी बंगला खाली नही किया तो कार्रवाई के आदेश दिए गए।
15 माह का लगाया जुर्माना 15 लाख रुपए
सीनियर डीएमएम गौरी 5 अप्रैल 2023 को दोबारा रतलाम मंडल में तबादला होकर यहां आए है। 31 मार्च को इनकी यहां से सेवानिवृत्ति है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अधिकारी का दोबारा रतलाम तबादला होने के बाद रेल प्रशासन ने बंगले के जुर्माना राशि की गणना शुरू की। तब यह राशि 15 लाख निकलकर आई। इसमें 2.50 लाख रुपए वसूलना शुरू कर दिए। जबकि शेष 12.50 लाख रुपए रिटायरमेंट की निपटारा भुगतान से काटी जाएगी।
इस तरह से की गई वसूली की गणना
विभागीय सूत्र बताते है कि अधिकारी के बंगले का
1000 रुपए किराए के मान से पहले माह 40 हजार की गणना कर वसूली की। दूसरे माह 44 हजार, तीसरे माह 48 हजार, चौथे माह 56 हजार, पांचवे माह 72 हजार, छठे माह 1 लाख 40 तथा सातवें माह 1 लाख 68 हजार के क्रम में 15 माह तक वसूली का आदेश दिया गया।

यह विभागीय मामला है। रेलवे ऐसे मामलों में नियमों के तहत कार्रवाई करती हैं।
खेमराज मीणा, जनसंपर्क अधिकारी रतलाम मंडल
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