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भाजपा पदाधिकारी ने पुलिस से कहा-शहर में घूम रहा फरार कॉलोनीनाइजर अनिल झालानी, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं?

-स्वामी विवेकानंद गृह निर्माण समिति एवम भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक मनीष शर्मा ने की मांग।
न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। स्वामी विवेकानंद गृह निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक मनीष शर्मा ने मंगलवार को शहर में मौजूद पुलिस अधीक्षक राहुल लोढा से मुलाकात कर फरार कॉलोनीनाइजर अनिल झालानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। जबकि झालानी शहर में त्रिवेणी में आयोजित एक मीटिंग में भी शामिल रहे।
शर्मा ने पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम के अपराध क्रमांक 111/2024 धारा 420, 40, 408 भारतीय दण्ड संहिता में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने संबंध में आवेदन दिया। जिसमें भाजपा नेता ने बताया कि ग्राम वीरियाखेड़ी तहसील व जिला रतलाम स्थित भूमि रकबा क्रमांक 150/08, 150/1/2/1 एवं सर्वे नम्बर 150/2 में कायम भूमि में रकबा 10.72 हेक्टर भूमि पर मोहन नगर गृह निर्माण समिति द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग मध्यप्रदेश शासन से दिनांक 11/04/1983 को पत्र क्रमांक 2712 के माध्यम से नवशा स्वीकृत करवाया गया था।
मेरी भूमि ग्राम वीरियाखेड़ी तहसील व जिला रतलाम में से क्रमांक 150/13 रकबा 1.600 हेक्टर का नगर तथा ग्राग निवेश विभाग द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1700-1704 दिनांक 01/12/1997 को स्वीकृत करवाया गया। भूमि को स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति के नाम से जाना एवं पहचाना जाने लगा था। इस पर से प्रार्थी ने अपने समिति के सदस्यों को भूखण्ड समय समय पर आबंटित कर कब्जेदार बना दिया था।
भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किये जाने पर संबंधित कब्जेधारियों से उनके स्वत्व एवं स्वामित्व के दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की। तब ज्ञात हुआ कि मोहन नगर गृह निर्माण समिति के पदाधिकारियो बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, अनिल पिता कृष्णकुमार झालानी, संजय पिता सूर्यकान्त जैन एवं अन्य लोगों द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्वीकृत नक्शे के विपरीत स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति की भूमि पर अतिक्रमण कर भूखण्ड विक्रय कर अवैध लाभ कमा लिया है। वर्तमान में उक्त संबंध में थाना औद्योगिक हो द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष मोहन नगर गृह निर्माण समिति और संचालक मण्डल को भी आरोपी बनाया जाए। फरार आरोपी अनिल झालानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
शर्मा ने कहा कि उक्त संबंध में शासन स्तर पर कलेक्टर, एसडीएम, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा आयुक्त नगर निगम की संयुक्त जांच कमेटी के प्रतिवेदन आधार पर अपराध क्रमांक 111/2024 धारा 420, 467, 468 भादसं का दर्ज हुआ है। परंतु उसमें प शिकायतकर्ता की शिकायत में उल्लेखित बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल तथा मोहन नगर गृह निर्माण समिति के पश्चातवर्तीय क्रेता गोपाल त्रिपाठी, सिद्धान त्रिपाठी तथा संजय जैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।यह सीधे मोहन नग गृह निर्माण समिति के दस्तावेजों में हेराफेरी कर अवैध लाभ कमाने में शामिल रहे है। इस तरह उपरोक्त आरोपियों को भी अपराध क्रमांक 111 / 2024 में अभियुक्त के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है। तांकि कूट रचित नक्शा तैयार करने में शामिल इन लोगो खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके।
शर्मा ने कहा कि 16 अप्रैल 2023 को औद्योगिक थाना प्रभारी को दस्तावेज आवेदन दिया गया था। उस पर भी कार्यवाही लम्बित है।

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