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गैस की टंकियों मे से गैस भरने-निकालने का अवैध काम करते पकड़ाए।


-थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई।

-पकड़े गए हॉकर ने खुद को अल्पा गैस कंपनी से संबंधित होना बताया।

न्यूज जंक्शन-18
रतलाम। पुलिस द्वारा अवैध रूप से संग्रहित व संचालित गैस सिलेंडर गोदाम पर कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर जब्त किए। मामला 14 अप्रैल शुक्रवार का है। पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि मकान नं. 13 मुखर्जी नगर रतलाम पर पास मे रहने वाले गैस टंकी हाकर राजेश राजपूत द्वारा उसके मिलने वालो के साथ मे अवैध रुप से घरेलू गेस के सिलेंडर (एलपीजी) रखे है। उक्त घर के बाहर लोडिंग ऑटो में भी गैस सिलेंडर भरे हुए है। घर के अंदर ये लोग गैस की टंकियों में से गैस भरने-निकालने का अवैध काम कर रहे है।
उक्त सूचना की सत्यता जानने थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम की टीम बनाई। खाद्य विभाग के अधिकारी को सूचना देकर संयुक्त कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान मुखबिर सूचना अनुसार मकान नं. 13 मुखर्जी नगर रतलाम के सामने मकान के बाहर रोड किनांरे एक लोडिंग ऑटो क्र. एमपी 43 एल 1872 में इंडेन कंम्पनी की 14.2 किलो क्षमता वाली 19 भरी हुए गैस सिलेंडर रखे पाए गए। मकान की तस्दीक करते मकान में 14.2 किलो क्षमता वाले इंडेन कम्पनी के 14 घरेलू गैस सिलेंडर व 06 व्यावसयिक गैस सिलेंडर 19 किलो क्षमता वाले रखे पाए गए।


चार लोग मौके पर मिले
मकान में चार लोग भी मिले जिनके नाम पुछताछ पर राजेश कुमार पिता मोहनसिंह राजपूत (47) नि. 19 मुखर्जी नगर रतलाम, रोशनसिंह पिता राजेश कुमार राजपूत (22) नि. 19 मुखर्जी नगर रतलाम, सवाईसिंह पिता अजयसिंह राजपूत (45) वर्ष नि. आशाराम बापू नगर रतलाम, बापूसिंह पिता मांगूसिंह राजपूत (26) नि. ग्राम उगरान (पिपलिया मंडी-मंदसौर) होना बताया। उक्त गैस सिलेंडर के अलावा मौके से उक्त चारों के कब्जे से एक बड़ा स्परिंग बैलेंस,एक छोटा डिजिटल बैलेंस, एक चाकु, एक गैस अंतरण पाइप (बंशी), गैस डायरिया -7, गैस टंकियों के ढक्कन पाए गए।

अल्फा गैस कंपनी रतलाम का हाकर बताया

पूछताछ पर राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपूत (47) नि. 19 मुखर्जी नगर रतलाम ने खुद को अल्फा गैस कंपनी रतलाम का हॉकर व शेष तीनो को गैस सिलेंडरो से गैस निकाल कर दूसरे सिलेंडरो मे भरने वाले सहयोगी होना बताया। राजेश कुमार से उक्त स्थल पर गैस सिलेंडर रखने की अनुमति, लोडिंग ऑटो के कागजात, उक्त सिलेंडरो के दस्तावेज आदि मांगने पर कोई दस्तावेज पेश नही किए। इस प्रकार मौके के अवलोकन से राजेश कुमार पिता मोहनसिंह राजपूत नि. 19 मुखर्जी नगर रतलाम व उसके तीन साथियो के द्वारा मौके पर बिना अनुमति के गैस सिलेंडर संग्रहित कर रखे थे। बिना अनुमति के एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस अंतरित की जाना पाया। घरेलू गैस सिलेंडरो का अवैध संग्रहण व अवैध अंतरण तथा अवैध कारोबार करना पाया जाने से मौके पर उप.खाद्य अधिकारी एएसओ के द्वारा पंचनामा व संबंधितो के कथन आदि की कार्यवाही की गई।

मौके पर मिले उक्त सामान को जब्त कर राजेश कुमार पिता मोहनसिंह राजपूत उसके तीन साथियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 206/2023 धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


ये पुलिस की गिरफ्त में
-राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपूत मुखर्जी नगर रतलाम।
– रोशनसिंह पिता राजेश कुमार राजपूत मुखर्जी नगर रतलाम।
– सवाई सिंह पिता अजयसिंह राजपूत आशाराम बापू नगर रतलाम।
– बापूसिंह पिता मांगूसिंह राजपूत नि. ग्राम उगरान( पिपलियामंडी-मंदसौर)।

इनकी रही कार्रवाई में भूमिका
उक्त कार्यवाही में निरी. राजेन्द्र वर्मा, थाना प्रभारी थाना औ क्षेत्र रतलाम, उप.निरी. केशरसिंह यादव थाना औ क्षेत्र रतलाम, आरक्षक 208 राकेश निनामा, आरक्षक 309 नब्बु डामोर की सराहनीय भूमिका रही है।

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