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ट्रेन में बिना टिकिट है तो 250 के बजाय 500 रुपए देना पड़ेगा जुर्माना, नशे में हंगामा करना या भीख मांगना भी महंगा पड़ेगा

न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करने वाले  पैसेंजर पर जुर्माने की अब दोहना मार पड़ेगी।  रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 रुपए करने का फैसला लिया है। यह जुर्माना किराए के साथ जोड़कर वसूला जाएगा।
इसी तरह दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करना भी मुसाफिरों को महंगा पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसका सर्कुलर रतलाम मंडल में आते ही सब्जी चेकिंग कर्मचारी एक-दूसरे को फारवर्ड करने में जुटे है।

रेलवे ने कई अन्य मामलों में भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी किया है।
जानकारी के मुताबिक रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए टिकट पर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त कर लिया जाएगा। यात्री को टिकट का पूरा किराया और कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक ले जा सकेंगे।

नशेबाज यात्रियों पर भी कार्रवाई:- ट्रेन या रेलवे परिसर में नशेबाज यात्रियों पर भी सख्ती की है। दरअसल नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने, गाली-गलौज करने या हंगामा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को ट्रेन से उतारा जा सकेगा। उन पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन परिसर में भीख मांगने वाले लोगों पर भी सख्ती बढ़ा दी है।

सभी जोन को दिए गए निर्देश:- मामले में रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला ने 18 जून को जारी आदेश में नए नियमों की जानकारी सभी जोनल रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों तक फॉरवर्ड किए जा चुके है।

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