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5 लाख रुपए का चेक बाउंस मामला: पूर्व जनपद सदस्य को 3 माह का कारावास, 9.52 लाख प्रतिकर देने का आदेश

न्यूज जंक्शन-18

रतलाम। कई वर्षों से लंबित चेक बाउंस प्रकरण में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी ईश्वरलाल पाटीदार, पूर्व जनपद सदस्य, निवासी ग्राम बरगढ़, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम को दोषी ठहराया है।

परिवादी कीर्ति कुमार जायसवाल पिता सुनील जायसवाल, निवासी नामली, जिला रतलाम द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया था कि आरोपी द्वारा 5,00,000 रुपए का चेक दिया गया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित (बाउंस) हो गया। विधिक नोटिस के पश्चात भी निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किए जाने पर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम द्वारा दिनांक 19-12-2023 को आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 03 माह का कारावास तथा 9,52,299 रुपए प्रतिकर राशि अदा करने की सजा सुनाई गई।

उक्त निर्णय के विरुद्ध आरोपी द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 31-ए/2024 प्रस्तुत की गई। जिसे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रतलाम संजीव कटोरे द्वारा निरस्त करते हुए निचली अदालत के निर्णय की पूर्ण रूप से पुष्टि की गई।

न्यायालय ने माना कि आरोपी द्वारा जानबूझकर पर्याप्त राशि खाते में नहीं रखी गई। चेक जारी करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है, जिससे धोखाधड़ी सिद्ध होती है।

परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश श्रीव्रत द्वारा विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में प्रभावी और सफल पैरवी की गई।

इस प्रकार, कई वर्षों तक चले इस प्रकरण में अंततः न्यायालय ने परिवादी के पक्ष में निर्णय देते हुए आरोपी को सजा एवं प्रतिकर भुगताने का आदेश दिया।

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