Logo
ब्रेकिंग
डीपी को लेकर तक़रार, हाई वोल्टेज खतरा बरकरार.... आश्वासन को भूले बिजली अधिकारी, बोले-डीपी तो अब वहीं ... जीएम साहब, डबलिंग प्रोजेक्ट पूरा, यात्री सुविधा सुलभ तो कीजिए....रतलाम-भिंड-रतलाम एक्सप्रेस नीमच तक ... रतलाम में दिव्य दरबार....पर्ची खुलेगी, अर्जी लगेगी, 4 से 10 जून तक गौ कथा का आयोजन नशे की हालत में टीटीई का ड्रामा...पहले वाहन चालकों को कार से टक्कर मारी, फिर जीआरपी चौकी पर हाई वॉल्... कुत्तों का आतंक, रिटायर्ड बुजुर्ग प्रहलाद सिंह राठौर का निधन....नातिन की स्कूटी पर पीछे सवार थे, कुत... मां की याद में अपनी ही फ़िल्म का फ्री प्रदर्शन... सिंधी फ़िल्म "पांहिजो त हिकरो ही यार आ” देखने पहुंचे... 30,000 पदों के सरेंडर का विरोध....पीआरकेपी टीम पहुंची मुंबई, चर्चगेट पर धरना व जीएम को सौंपा ज्ञापन 38 सालों तक मन हरते रहे हरीश.... मृदुल व्यवहार से जीता सभी का दिल, बैडमिंटन खेल से रेलवे को पहचान दि... रेलवे ट्रैक बना गंदा नाला....ठेकेदार को परवाह, न अधिकारियों का ध्यान, नाक-भौं सिकोड़ रहे रेल यात्री डीआरएम के चेंबर में गूंजा वंदे मातरम.... डीआरएम अश्वनी कुमार बोले- यह केवल गीत नहीं, बल्कि देश की आत...

Bhopal Ujjain Train Blast Case: सात आतंकियों को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद, एनआईए कोर्ट का फैसला

लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सात आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई और एक को उम्र कैद की सजा घोषित की है। आतंकी गतिविधियों में लिप्त आठ आतंकियों को एनआइए/एटीएस की कोर्ट ने दोषी माना। इससे पहले कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आइएसआइएस के आतंकियों की सजा पर फैसला आ गया है। सभी आतंकी कड़ी सुरक्षा में एटीएस की विशेष कोर्ट में लाए गए। आतंकियों पर कानपुर उन्नाव रेलवे ट्रैक पर बम रखने का भी आरोप है। कुछ आतंकी भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट में भी शामिल थे।

आइएसआइएस के सात आतंकियों को एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। वहीं, एक आतंकी को उम्रकैद की सजा हुई है। आठों आतंकी मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्यद मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी व मो. आतिफ इरानी लखनऊ समेत अन्य शहरों में बम विस्फोट की साजिश रचने के दोषी पाए गए थे।

इन पर कानपुर-उन्नाव रेलवे ट्र्रैक पर बम रखने का भी आरोप है। विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मंगलवार को देर शाम आतंकियों की सजा पर फैसला सुनाया। फांसी की सजा पाने वालों में मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्यद मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी शामिल हैं। वहीं, मो. आतिफ इरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This will close in 0 seconds