Logo
ब्रेकिंग
रतलाम मंडल में CRB के कड़े रुख का असर....जागा रेलवे प्रशासन, उज्जैन में अधिकारियों का डेरा, 10 दिन का... धार में बाबा धारनाथ की राजसी सवारी में रचा गया इतिहास: पं. कुलदीप गुरु ने 9 घंटे 11 मिनट की अखंड आरत... रतलाम रेलवे प्लेटफॉर्म 7 की ओर शेड में फंदे से लटका मिला युवक का शव, जेब से मिले आधार कार्ड से हुई प... सावरिया जी में गुर्जर गौड़ समाज का महासंगम....राधा पंचारिया कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत, सामूहिक विवाह क... युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने उठाए सवाल....ट्रिपल इंजन सरकार में सीएम की घोषणा का नहीं दिखा अ... अरुणोदय स्कूल या सैनिक अकादमी....स्कूल का गेट बंद, बैग लेकर बाहर खड़े रहे बच्चे, 5 मिनट देरी होने पर ... गुलाब उद्यान में गूंजे मधुर युगल गीत, देर रात तक तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान रहा 'अनमोल सुर सफ... मां त्रिपुरासुंदरी में उमड़ेगा आस्था का सैलाब....11 अक्टूबर को उज्जैन से उमराई तक निकलेगी भव्य "दर्शन... रेलवे पीईटी में फिर धराए मुन्नाभाई.... ग्रुप-डी दौड़ में बायोमेट्रिक से खुला फर्जीवाड़े का राज अनुनाद संस्था का आभिनव आयोजन..... सर्किल जेल के मंच से हास्य का माहौल, कैदियों के लगे ठहाके, सुरों क...

स्टेशन रोड पुलिस थाने में एफआईआर…सोशल मीडिया पर विहिप के खिलाफ टिप्पणी को लेकर ज्ञापन, पुलिस ने की कार्रवाई

न्यूज़ जंक्शन-18

रतलाम। पिछले दिनों भोपाल की एक घटना के संदर्भ में रतलाम के युवक द्वारा सोशल मीडिया पर विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ टिप्पणी की। इसके विरोध में विहिप व बजरंग दल रतलाम ईकाई ने युवक पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। बाद में स्टेशन रोड पुलिस ने एक्शन लेते हुए संबंधित व्यक्ति खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
बजरंग दल के जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख मोंटी जायसवाल ने बताया कि सुल्तान एजाज खान नामक व्यक्ति द्वारा भोपाल की घटना को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए विश्व हिंदू परिषद को “गुंडा संगठन” कहकर संबोधित किया गया। जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
उक्त विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल रतलाम जिला द्वारा शनिवार को थाना स्टेशन रोड पर पहुंचकर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की इस गंभीर आपत्ति एवं मांग को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 295A, 505(2) एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कठोरतम दंड दिया जाए।
इस अवसर पर जिला संयोजक मुकेश व्यास, जिला सह-संयोजक योगेंद्र कुशवाह, जिला सह-संयोजक आशु टांक, जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख मोंटी जायसवाल, जिला विद्यार्थी सह प्रमुख कृष्ण भामा, राजेश शर्मा, विजय प्रजापत की उपस्थिति रही।

Leave A Reply

Your email address will not be published.