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विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी अवैध करार

-जीआरपी को भोपाल स्पेशल रेलवे कोर्ट की फटकार।

– ट्रेन रोकने के मामले में कोर्ट के आदेश का किया था दावा।

न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया की झाबुआ से गिरफ्तारी को रेलवे की स्पेशल कोर्ट ने असवैधानिक करार दिया है। जबकि जीआरपी द्वारा गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट के आदेश होने का दाबा किया गया था। झाबुआ से रविवार 12 बजे गिरफ्तारी के बाद विक्रांत को शाम 7 बजे भोपाल में स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। वहां न्यायधीश ने पुलिस से उल्टे सवाल दाग दिए। पुलिस से पूछा गया कि आपने किस धारा के तहत यह गिरफ्तारी की है। क्योंकि जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। उन धाराओं में गिरफ्तारी होती ही नही। बल्कि साधारण प्रकिया है। इसमें चालान पेश करते वक्त आरोपी को हाजिर किया जाना होता है। उसके बाद ट्रायल होगा। लेकिन आपने 350 किमी दूर जाकर कैसे गिरफ्तारी कर ली। इस दौरान भूरिया के वकील साथ थे। कोर्ट द्वारा कहा गया कि गिरफ्तारी अवैध है तो इसमें जमानत की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप यहां से जा सकते है।
मामले में विक्रांत भूरिया ने बयान में कहां कि बगैर मेडिकल कराए मुझे सीधे पेश कर दिया गया। कोर्ट ने गिरफ्तारी को असवैधानिक करार दिया है। सरकार द्वारा जीआरपी पर डाले गए दबाव का पर्दाफाश हो गया है। सत्य की जीत हुई है।
मालूम हो कि राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता खत्म करने के विरोध विक्रांत भूरिया कार्यकर्ताओं के साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां दक्षिण-पश्चिम एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन किया था।

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