-दिव्यांगों के हित की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट को संघ में शामिल किया जाएगा।
न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। केंद्र सरकार द्वारा लागू पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाएं की पुख्ता जानकारी से दिव्यांगों को रूबरू कराने एमपी पीडब्ल्यूडी (पर्सन विथ डिसएबिलिटी) संघ का गठन किया जाएगा। इसमें उन एक्सपर्ट दिव्यांग को शामिल करेंगे जो एक्ट की जानकारी अन्य दिव्यांग साथी तक पहुंचा सके।
जानकारी देते हुए रेलवे रिटायर्ड दिव्यांग कर्मचारी गिरिश शर्मा ने बताया कि एक्ट की जानकारी ना तो प्रशासनिक अधिकारियों को है। नही दिव्यागं व्यक्ति को रहती है। इसके लिए मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांगों की कठिनाईयों को अच्छे से समझते है। खुद दिव्यांग है तथा उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। ऐसे लोगों को एमपी पीडब्ल्यूडी {(पर्सन विथ डिसएबिलिटी) नाम से गठितसंघ से जोड़ा जएगा। यह संघ मध्यप्रदेश स्तर पर कार्य करेगा।
हालांकि यह संघ भारत के विभिन्न राज्यों में वर्तमान में कार्यरत हैं। शीघ्र ही मध्यप्रदेश के लिए इसका गठन नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन पदाधिकारियों को चुन कर किया जाएगा। उसके बाद जिला और तहसील स्तर पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।