रायपुर। परिवहन विभाग द्वारा तुंहर सरकार-तुंहर द्वार के अंतर्गत ज्यादातर सुविधाएं आनलाइन व डीलर प्वाइंट पर ही पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नए खरीदे जाने वाले कमर्शियल गाड़ी के परमिट आवेदन भी अब गाड़ी खरीदने के समय गाड़ी विक्रेता डीलर के द्वारा किया जा सकेगा। नई गाड़ी के परमिट के लिए आवेदन देने के लिए अलग से परिवहन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
परिवहन कार्यालय और आवेदन के बिना बन जाएगा परमिट
नियमों के मुताबिक 3000 किग्रा और उससे अधिक से सभी कमर्शियल गाड़ियों को अनिवार्य रूप से परमिट लेना पड़ता है। राज्य के अंदर गाड़ी चलाने के लिए राज्य परमिट और तीन या उससे अधिक राज्यों में गाड़ी चलाने के लिए नेशनल परमिट लगता है। दोनों प्रकार के परमिट आवेदन करने की सुविधा डीलर प्वाइंट पर दी जा रही है।
राडा ने की थी मांग
इससे पहले रायपुर आटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (राडा) ने डीलर प्वाइंट में ही परमिट आवेदन के लिए सुविधा देने की मांग की थी। यह मांग लंबे समय से जारी थी। इस संबंध में आटोमोबाइल एसोसिएशन द्वारा बीते दिनों परिवहन मंत्री से मिलकर इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। मुलाकात के दौरान चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी, राडा के अध्यक्ष विवेक गर्ग, सचिव कैलाश खेमानी सहित अन्य उपस्थित थे।
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