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Bhopal Ujjain Train Blast Case: सात आतंकियों को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद, एनआईए कोर्ट का फैसला

लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सात आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई और एक को उम्र कैद की सजा घोषित की है। आतंकी गतिविधियों में लिप्त आठ आतंकियों को एनआइए/एटीएस की कोर्ट ने दोषी माना। इससे पहले कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आइएसआइएस के आतंकियों की सजा पर फैसला आ गया है। सभी आतंकी कड़ी सुरक्षा में एटीएस की विशेष कोर्ट में लाए गए। आतंकियों पर कानपुर उन्नाव रेलवे ट्रैक पर बम रखने का भी आरोप है। कुछ आतंकी भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट में भी शामिल थे।

आइएसआइएस के सात आतंकियों को एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। वहीं, एक आतंकी को उम्रकैद की सजा हुई है। आठों आतंकी मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्यद मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी व मो. आतिफ इरानी लखनऊ समेत अन्य शहरों में बम विस्फोट की साजिश रचने के दोषी पाए गए थे।

इन पर कानपुर-उन्नाव रेलवे ट्र्रैक पर बम रखने का भी आरोप है। विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मंगलवार को देर शाम आतंकियों की सजा पर फैसला सुनाया। फांसी की सजा पाने वालों में मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्यद मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी शामिल हैं। वहीं, मो. आतिफ इरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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