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अनैतिक देह व्यापार…पुलिस ने एक नाबालिक बालिका को रेस्क्यू किया, आरोपिया महिला भाग निकली

-थाना रिंगनोद जिला रतलाम पुलिस को मिली सफलता।

न्यूज़ जंक्शन-18
रतलाम। जिले के मोयाखेड़ा में पुलिस ने दबीश देकर एक नाबालिग बालिका को रेस्क्यु कर अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराया। घटनास्थल पर महिला आरोपिया पुलिस को देखकर भाग खड़ी हुई।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (भा.पु.से) के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा व एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में मोयाखेड़ा स्थित बांछड़ा डेरा में नाबालिक लड़कियों के देह व्यापार को रोकने व संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुहिम चलाई है। प्रशिक्षु आइपीएस विक्रम अहिरवार थाना प्रभारी रिंगनोद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी। टीम द्वारा 25.03.2025 को बांछड़ा डेरा मोयाखेड़ा में दबीश देकर एक नाबालिग बालिका को रेस्क्यु किया। घटनास्थल पर महिला आरोपिया पुलिस को देखकर भाग गई। उक्त घटना पर पुलिस थाना रिंगनोद पर अपराध क्रं. 113/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मुखबिर से मिली सूचना, दी गई दबिश:- मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की बांछड़ा डेरा मोयाखेड़ा में महिला संतोष पिता दुलाजी जाति बांछड़ा अपने घर में नाबालिग लड़की से आने-जाने वाले लोगों से रुपये पैसे लेकर उससे वेश्यावृत्ति करवा रही हैं। तत्काल दबीश दी जाए तो रंगे हाथ पकड़ा जा सकता हैं। सूचना विश्वसनीय होने से बाद पुंटर को उक्त सूचना की तस्दीक के लिए समझाइश दी। सादे वस्त्रों में ग्राम मोयाखेड़ा में आरोपिया संतोष के ठिकाने के लिए रवाना किया गया। कुछ समय बाद पुंटर द्वारा इशारा करने पर फोर्स द्वारा तत्काल दबीश दी गयी। पुलिस को देखकर सकरी गली का फायदा उठाकर आरोपिया संतोष मौके से फरार हो गई। आरोपी महिला संतोष के मकान की तलाशी ली व कमरे का फाटक खोलकर देखा तो कमरे में से एक नाबालिग बालिका मिली। जिसे रेस्क्यु किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 143(4), 3(5) बीएनएस व 3,4,5,6 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 व धारा 3/4,17 पाक्सो एक्ट के तहत दण्डनीय होने से अपराध क्रं. 113/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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